आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) — उत्तर प्रदेश

आय प्रमाण पत्र क्या है और किसे चाहिए

आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जो यह साबित करता है कि आपके परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है। यह प्रमाण पत्र किसी एक व्यक्ति की कमाई का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सम्मिलित आय का प्रमाण होता है। इसे eDistrict UP पोर्टल के नागरिक इंटरफ़ेस eSathi (esathi.up.gov.in) से ऑनलाइन बनवाया जा सकता है, और बनने के बाद यह डिजिटल हस्ताक्षर वाला PDF प्रमाण पत्र मिलता है जो पूरे भारत में मान्य होता है।

इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इन कामों में पड़ती है:

  • छात्रवृत्ति: UP छात्रवृत्ति, दशमोत्तर और केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में आय एक मुख्य पात्रता शर्त है।
  • EWS आरक्षण: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण और उससे जुड़ी छूट के लिए आय का प्रमाण ज़रूरी होता है।
  • सरकारी योजनाएं: आवास, पेंशन, किसान और कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी की आय देखकर पात्रता तय होती है।
  • शिक्षा संस्थानों में छूट: कई स्कूल-कॉलेजों में फीस में रियायत के लिए आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
  • बैंक और ऋण: शिक्षा ऋण और कुछ सरकारी ऋण योजनाओं में आय प्रमाण के रूप में यह दस्तावेज़ लगता है।

कौन आवेदन कर सकता है

उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी अपने परिवार के लिए आय प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकता है। आमतौर पर परिवार का मुखिया या कोई वयस्क सदस्य आवेदन करता है, क्योंकि प्रमाण पत्र में परिवार की सामूहिक आय दर्ज होती है। आवेदन उसी जिले और तहसील से किया जाता है जहां परिवार निवास करता है, क्योंकि सत्यापन भी वहीं के लेखपाल और तहसील कार्यालय से होता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति का सत्र शुरू होने से पहले ही प्रमाण पत्र बनवा लें।

आय की गणना कैसे होती है

फॉर्म में आपको परिवार की कुल वार्षिक आय लिखनी होती है। इसमें वेतन, खेती से होने वाली आय, दुकान या व्यापार का लाभ, दैनिक मज़दूरी, पेंशन, मकान के किराए समेत हर नियमित स्रोत की आय शामिल की जाती है। परिवार के जो भी सदस्य कमाते हैं, उनकी आय जोड़ी जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें — वही आय लिखें जो आप कागज़ों से साबित कर सकें। आवेदन के बाद लेखपाल क्षेत्र में आकर या रिकॉर्ड से आपकी आय की जांच करता है, और फॉर्म की आय तथा जांच में मिली आय में बड़ा अंतर होने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आय कम दिखाने के चक्कर में गलत जानकारी देना आगे चलकर छात्रवृत्ति या योजना की जांच में भी परेशानी खड़ी कर सकता है।

एक नज़र में — आय प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्रआय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
जारी करने वाला विभागराजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
आवेदन पोर्टलesathi.up.gov.in (eDistrict UP का नागरिक पोर्टल)
शुल्क (स्वयं ऑनलाइन)₹10–15
CSC शुल्क₹30 + सुविधा शुल्क ₹30–50
प्रोसेसिंग समय7–15 कार्य दिवस
वैधता3 वर्ष
हेल्पलाइन0522-2304706 · ईमेल: ceghelpdesk@gmail.com

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन शुरू करने से पहले नीचे दिए दस्तावेज़ स्कैन करके तैयार रखें। साफ़ और पढ़ने योग्य स्कैन ही अपलोड करें, क्योंकि धुंधले दस्तावेज़ rejection की सबसे आम वजह होते हैं।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • राशन कार्ड (परिवार के सदस्यों के विवरण के लिए)
  • स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र — भरा और हस्ताक्षर किया हुआ, केवल JPEG प्रारूप में
  • वेतनभोगी हैं तो वेतन पर्ची (salary slip) या नियोक्ता द्वारा दिया गया आय प्रमाण
  • व्यापार या स्वरोज़गार है तो बैंक स्टेटमेंट / पासबुक की प्रति
  • किसान परिवार है तो खेती से आय संबंधी प्रमाण — जैसे खतौनी या बैंक खाते का विवरण
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए अनिवार्य)
फाइल का आकार: हर दस्तावेज़ की फाइल 100KB से कम रखें और प्रारूप JPEG या PDF रखें। ब्लैक एंड व्हाइट में 200 DPI पर स्कैन करने से फाइल छोटी और साफ़ रहती है।
सबसे आम गलती: स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र को PDF में अपलोड करना। पोर्टल इस दस्तावेज़ को सिर्फ JPEG में स्वीकार करता है — PDF अपलोड करने पर आवेदन अस्वीकार हो जाता है। घोषणा पत्र भरने और डाउनलोड करने की पूरी जानकारी के लिए स्व-घोषणा पत्र गाइड देखें।

ऑनलाइन आवेदन — स्टेप बाय स्टेप

पूरी प्रक्रिया eSathi पोर्टल पर होती है। आवेदन से पहले दस्तावेज़ तैयार रखें, क्योंकि पोर्टल का सत्र 15–20 मिनट में समाप्त हो जाता है और बीच में रुका हुआ फॉर्म फिर से भरना पड़ सकता है।

eSathi पोर्टल खोलें

ब्राउज़र में esathi.up.gov.in खोलें। आप चाहें तो edistrict.up.gov.in पर जाकर "सिटीज़न लॉगिन (eSathi)" विकल्प से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मोबाइल पर भी यही वेबसाइट काम करती है — कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, eSathi का पुराना Android ऐप अब Play Store पर उपलब्ध नहीं है।

पहली बार है तो पंजीकरण करें

"नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" पर क्लिक करें। 6–8 अक्षरों की लॉगिन ID बनाएँ (अक्षर और अंक, जैसे raj2026), फिर नाम, जन्म तिथि, पता, जिला और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरकर सहेजें। मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन होगा और नाम-पता आधार से अपने आप भर जाएगा। यह लॉगिन ID स्थायी है — इसे लिखकर सुरक्षित रखें।

eSathi लॉगिन पेज
eSathi का लॉगिन पेज — यहीं से पंजीकरण और लॉगिन दोनों होते हैं

लॉगिन करके डैशबोर्ड खोलें

पहले लॉगिन में लॉगिन ID के साथ OTP अस्थायी पासवर्ड का काम करता है; उसके बाद सिस्टम स्थायी पासवर्ड बनाने को कहेगा। पासवर्ड सेट करके दोबारा लॉगिन करें — अब आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा।

प्रमाण पत्र सेवा में आय प्रमाण पत्र चुनें

डैशबोर्ड की सेवाओं की सूची में "प्रमाण पत्र सेवा" खोलें और उसमें आय प्रमाण पत्र का विकल्प चुनें। गलत सेवा चुनने पर पूरा फॉर्म गलत विभाग में चला जाता है, इसलिए नाम दोबारा जांच लें।

फॉर्म में विवरण और आय लिखें

व्यक्तिगत जानकारी आधार के अनुसार जांच लें — नाम या जन्म तिथि में गलती हो तो पहले उसे सही करना होगा। फिर आय वाला भाग ध्यान से भरें: आय के स्रोत चुनें (वेतन, कृषि, व्यापार, मज़दूरी, पेंशन आदि) और परिवार की कुल वार्षिक आय अंकों में लिखें। यही आंकड़ा आगे सत्यापन में जांचा जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करें

ऊपर सूची में दिए दस्तावेज़ एक-एक करके अपलोड करें। घोषणा पत्र सिर्फ JPEG में डालें। अपलोड के बाद हर फाइल का पूर्वावलोकन (preview) खोलकर देख लें कि वह पढ़ने योग्य है।

शुल्क का भुगतान करें

फॉर्म सबमिट करने पर भुगतान का पेज खुलेगा। शुल्क PAYGOV गेटवे से UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जमा करें। भुगतान कट जाए लेकिन स्थिति "Payment Pending" दिखे तो घबराएँ नहीं — 24–48 घंटे में यह अपने आप मिलान हो जाता है।

SRN नोट करें

सफल सबमिशन पर आपको Service Request Number (SRN) मिलेगा और वह SMS से भी आएगा। यही नंबर स्टेटस देखने के काम आएगा, इसलिए इसे लिखकर और स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें।

सत्यापन और जारी होना

आवेदन आपके क्षेत्र के लेखपाल के पास जाता है, जो आय और निवास का क्षेत्रीय सत्यापन करता है। रिपोर्ट आगे जाने पर तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर करता है और प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। सामान्यतः इस पूरी प्रक्रिया में 7–15 कार्य दिवस लगते हैं।

शुल्क — eSathi बनाम CSC

आवेदन का माध्यमसरकारी शुल्कअतिरिक्त खर्चकुल अनुमानित
स्वयं ऑनलाइन (eSathi)₹10–15कोई नहीं₹10–15
CSC / जन सेवा केंद्र₹30सुविधा शुल्क ₹30–50₹60–80

स्वयं आवेदन करना सबसे किफायती रहता है। यदि CSC से आवेदन करवाएँ तो भुगतान की रसीद और SRN वाला SMS अपने ही मोबाइल नंबर पर लें — किसी और के नंबर पर OTP या SRN न जाने दें। शुल्क समय के साथ बदल सकता है, इसलिए आवेदन के समय पोर्टल पर दिखाई देने वाली राशि ही अंतिम मानें।

स्टेटस चेक और डाउनलोड

आवेदन का स्टेटस देखने के दो तरीके हैं। बिना लॉगिन वाला तरीका सबसे तेज़ है — हमारी मुख्य पृष्ठ की स्टेटस गाइड में हर स्टेटस लेबल का अर्थ समझाया गया है। SRN डालने पर यदि स्थिति "प्रमाण पत्र जारी" दिखे, तो प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए तैयार है। "स्वीकृत" दिखने पर आमतौर पर 24–48 घंटे में डिजिटल प्रति बन जाती है।

eDistrict UP आवेदन स्थिति पेज
आवेदन की स्थिति वाला पेज — यहाँ SRN और कैप्चा डालकर स्टेटस देखा जाता है

डाउनलोड का तरीका: eSathi में लॉगिन करें → "पूर्ण आवेदन" खोलें → अपने आवेदन पर क्लिक करें → "Print" बटन दबाएँ → प्रिंट डायलॉग में "Save as PDF" चुनकर फाइल सुरक्षित कर लें। यही डिजिटल हस्ताक्षर वाली PDF आपका आधिकारिक प्रमाण पत्र है। कुछ दिनों बाद यह DigiLocker के Issued Documents में भी दिखाई देने लगता है। डाउनलोड के तुरंत बाद नाम, आय और तिथियाँ जांच लें — PDF में खुद से सुधार नहीं होता, गलती हो तो नए आवेदन से सही प्रमाण पत्र बनवाना होता है।

आवेदन reject क्यों होता है — और फिर क्या करें

आय प्रमाण पत्र के आवेदनों में अस्वीकृति की सबसे आम वजहें ये हैं:

  • आय का दावा दस्तावेज़ों से मेल न खाना — फॉर्म में लिखी आय और बैंक स्टेटमेंट या वेतन पर्ची में बड़ा अंतर।
  • घोषणा पत्र की गलती — घोषणा पत्र PDF में अपलोड करना, हस्ताक्षर न होना, या अधूरा भरा होना।
  • धुंधले स्कैन — आधार या राशन कार्ड पढ़ने योग्य न होना।
  • नाम या विवरण में अंतर — फॉर्म का नाम आधार कार्ड से अलग होना।
  • सत्यापन में सहयोग न मिलना — लेखपाल के क्षेत्रीय सत्यापन के समय पते पर कोई जानकारी न मिल पाना।

आवेदन अस्वीकार होना अंतिम फैसला नहीं होता। eSathi में लॉगिन करके अस्वीकृति का कारण पढ़ें, वह गलती सुधारें और दोबारा आवेदन कर दें — इसके लिए कोई जुर्माना या अतिरिक्त दंड नहीं है। यदि स्थिति 15 कार्य दिवस से अधिक समय तक "सत्यापनाधीन" पर अटकी रहे तो SRN के साथ हेल्पलाइन 0522-2304706 पर संपर्क करें या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। सहायता के लिए ईमेल ceghelpdesk@gmail.com पर भी लिखा जा सकता है।

संबंधित गाइड

  • जाति प्रमाण पत्र — SC/ST और OBC (NCL) के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ और वैधता की जानकारी।
  • निवास प्रमाण पत्र — उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण बनवाने की पूरी प्रक्रिया।
  • स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र — आय, जाति और निवास — तीनों प्रमाण पत्रों के लिए ज़रूरी फॉर्म भरने की गाइड।
  • CSC गाइड — जन सेवा केंद्र से आवेदन करवाना हो तो शुल्क और ज़रूरी सावधानियाँ जानें।
विज़ुअल चेकलिस्ट

आय प्रमाण पत्र: क्या तैयार रखें

01आधार व फोटो
02आय का प्रमाण
03स्व-घोषणा JPEG
04100 KB से छोटी फाइलें
आय अवधि और परिवार की कुल आय एक जैसी लिखें

मूल विज़ुअल गाइड • संदर्भ के लिए, आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आय प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
सामान्य स्थिति में 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं। आवेदन के बाद लेखपाल क्षेत्रीय सत्यापन करता है और फिर तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र जारी करता है। जुलाई से सितंबर के बीच छात्रवृत्ति के आवेदनों की भीड़ के कारण इसमें कुछ अतिरिक्त दिन लग सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है?
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र आमतौर पर 3 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। वैधता समाप्त होने पर नया आवेदन करके नया प्रमाण पत्र बनवाना होता है। जिस संस्थान या योजना के लिए प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं, उसकी ताज़ा प्रमाण पत्र की शर्त भी देख लें, क्योंकि कुछ संस्थान हाल का बना प्रमाण पत्र मांगते हैं।
आय प्रमाण पत्र का शुल्क कितना है?
eSathi पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर सरकारी शुल्क ₹10 से ₹15 के बीच लगता है। यदि आप CSC (जन सेवा केंद्र) से आवेदन करवाते हैं तो ₹30 सरकारी शुल्क के अलावा केंद्र का सुविधा शुल्क ₹30 से ₹50 तक अलग से लगता है।
परिवार की आय में किस-किसकी आय गिनी जाती है?
आय प्रमाण पत्र में परिवार की कुल वार्षिक आय लिखी जाती है, जिसमें वेतन, खेती, व्यापार, मज़दूरी, पेंशन और किराए समेत सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है। परिवार के सभी कमाने वाले सदस्यों की आय जोड़ी जाती है। फॉर्म में वही आय लिखें जो आप दस्तावेज़ों से साबित कर सकें, क्योंकि लेखपाल सत्यापन में इसकी जांच होती है।
छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है?
UP छात्रवृत्ति और दशमोत्तर समेत अधिकतर छात्रवृत्ति योजनाओं में परिवार की आय एक मुख्य पात्रता शर्त होती है। आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र की प्रति या उसका विवरण मांगा जाता है। इसलिए छात्रवृत्ति सत्र शुरू होने से पहले, यानी जून-जुलाई तक, प्रमाण पत्र बनवा लेना समझदारी है ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।
आवेदन reject हो जाए तो क्या करें?
सबसे पहले eSathi में लॉगिन करके rejection का कारण पढ़ें। आमतौर पर कारण दस्तावेज़ अस्पष्ट होना, घोषणा पत्र गलत प्रारूप में होना या आय के दावे का दस्तावेज़ों से मेल न खाना होता है। गलती सुधारकर दोबारा आवेदन करें — इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगता, केवल सामान्य शुल्क फिर से देना होता है।
आय प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन सबमिट करने पर मिला Service Request Number (SRN) नोट कर लें। edistrict.up.gov.in पर "आवेदन की स्थिति" में SRN डालकर बिना लॉगिन किए स्टेटस देखा जा सकता है। लॉगिन करके eSathi डैशबोर्ड में भी सभी आवेदनों की स्थिति एक साथ दिखती है।
खुद ऑनलाइन आवेदन करें या CSC से करवाएं?
यदि आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर है तो खुद ऑनलाइन आवेदन करना सबसे सस्ता और पारदर्शी तरीका है, क्योंकि शुल्क केवल ₹10–15 लगता है और SRN सीधे आपके मोबाइल पर आता है। CSC तब उपयोगी है जब दस्तावेज़ स्कैन करने या फॉर्म भरने में मदद चाहिए — बस इतना ध्यान रखें कि अपना eSathi पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।

अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026

अस्वीकरण: eDistrict UP Seva एक स्वतंत्र जानकारी गाइड है — यह उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in है और सिटीज़न लॉगिन esathi.up.gov.in पर होता है। आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें।