परिवार रजिस्टर नकल — कैसे प्राप्त करें, नाम जोड़ना और हटाना

परिवार रजिस्टर और उसकी "नकल" क्या होती है?

उत्तर प्रदेश के हर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा एक परिवार रजिस्टर रखा जाता है। इसमें गांव के प्रत्येक परिवार का पूरा विवरण दर्ज होता है — परिवार के मुखिया का नाम, सभी सदस्यों के नाम, उनकी जन्म तिथि, मुखिया से संबंध और व्यवसाय जैसी जानकारी। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है या शादी के बाद नया सदस्य जुड़ता है, तो यह रजिस्टर अद्यतन किया जाता है।

परिवार रजिस्टर की नकल का अर्थ है — इस रजिस्टर में दर्ज आपके परिवार की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, जो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी की जाती है और जिस पर कार्यालय की मुहर व हस्ताक्षर होते हैं। सरकारी कार्यों में जब "परिवार का प्रमाण" मांगा जाता है, तो यही नकल प्रस्तुत की जाती है। यह दस्तावेज़ मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है; शहरी क्षेत्रों में इसकी जगह अन्य अभिलेख काम आते हैं।

दस्तावेज़परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति (नकल)
जारीकर्ताग्राम पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी
ऑनलाइन माध्यमeSathi पोर्टल / जन सेवा केंद्र (CSC)
शुल्कनाममात्र (ऑनलाइन लगभग ₹10 – ₹15)
समयकुछ दिनों से 7 – 15 कार्य दिवस
हेल्पलाइन0522-2304706 | ईमेल: ceghelpdesk@gmail.com

परिवार रजिस्टर नकल कहां-कहां काम आती है?

  • राशन कार्ड बनवाने और संशोधन में — नए राशन कार्ड या सदस्य जोड़ने-हटाने के समय परिवार की संरचना का प्रमाण।
  • पेंशन योजनाओं में — वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के आवेदनों में परिवार विवरण के साक्ष्य के रूप में।
  • उत्तराधिकार और संपत्ति मामलों में — मुखिया की मृत्यु के बाद वारिसों की पहचान और नामांतरण प्रक्रिया में सहायक दस्तावेज़।
  • निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्रों के आवेदन में सहायक साक्ष्य के रूप में।
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सत्यापन — आवास और अन्य ग्राम स्तरीय योजनाओं में परिवार की पात्रता जांचने के लिए।
  • बच्चों के दाखिले और छात्रवृत्ति में परिवार विवरण मांगे जाने की स्थिति में।

परिवार रजिस्टर बनाम UP Family ID — दोनों में अंतर समझें

इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम रहता है, इसलिए अंतर स्पष्ट समझ लें:

बिंदुपरिवार रजिस्टरUP Family ID
क्या हैग्राम पंचायत स्तर का पारंपरिक रिकॉर्डराज्य सरकार की नई डिजिटल परिवार पहचान व्यवस्था
पोर्टल / स्थानग्राम पंचायत कार्यालयfamilyid.up.gov.in
प्राप्त दस्तावेज़रजिस्टर की प्रमाणित कागज़ी प्रति (नकल)विशिष्ट Family ID संख्या / डिजिटल कार्ड
उपयोगराशन कार्ड, पेंशन, उत्तराधिकार, ग्राम स्तरीय कार्यराज्य योजनाओं में एकीकृत पहचान और लाभ वितरण
क्षेत्रमुख्यतः ग्रामीण परिवारपूरे प्रदेश के परिवारों के लिए
सरल शब्दों में: Family ID होना परिवार रजिस्टर की जगह नहीं लेता, और परिवार रजिस्टर की नकल Family ID का विकल्प नहीं है। जिस कार्य में जो दस्तावेज़ मांगा गया हो, वही प्रस्तुत करें। दोनों अलग-अलग व्यवस्थाओं के दस्तावेज़ हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड (परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य का)
  • परिवार के मुखिया का नाम और गांव / ग्राम पंचायत का पूरा विवरण
  • नाम जोड़ने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए)
  • नाम हटाने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत सदस्य के लिए)
  • शादी द्वारा नाम जोड़ने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र या स्वीकार्य साक्ष्य
  • पुरानी नकल या राशन कार्ड की प्रति (उपलब्ध हो तो — सत्यापन आसान होता है)

नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया

तरीका 1 — ग्राम पंचायत कार्यालय से (सबसे प्रचलित)

पंचायत सचिव से संपर्क करें

अपने गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन दें। सचिव वही अधिकारी होता है जो रजिस्टर का रखरखाव करता है, इसलिए प्रविष्टि की जांच वहीं होती है।

विवरण का सत्यापन

सचिव रजिस्टर में आपके परिवार की प्रविष्टि निकालकर मुखिया के नाम और सदस्यों का मिलान करता है। कोई प्रविष्टि पुरानी या अधूरी हो तो पहले अद्यतन की प्रक्रिया समझा दी जाती है।

प्रमाणित प्रति प्राप्त करें

सत्यापन के बाद रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रति मुहर और हस्ताक्षर के साथ दी जाती है। प्रति लेते समय सभी नामों की स्पेलिंग और जन्म तिथियां जांच लें — गलती उसी समय ठीक कराना आसान होता है।

तरीका 2 — ऑनलाइन / CSC से

eSathi पोर्टल पर संबंधित सेवा उपलब्ध होने पर वहां से आवेदन किया जा सकता है, और जन सेवा केंद्र से भी आवेदन कराया जा सकता है। ऑनलाइन स्थिति जांचने के लिए आवेदन संख्या (SRN) का उपयोग होता है — तरीका मुख्य पृष्ठ के स्टेटस सेक्शन में दिया गया है। ध्यान रहे, मूल रजिस्टर पंचायत के पास ही रहता है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन के बाद भी अंतिम सत्यापन पंचायत स्तर पर ही होता है।

नाम जोड़ना और हटाना — जन्म, मृत्यु और शादी पर

परिवार रजिस्टर तभी उपयोगी रहता है जब वह अद्यतन हो। परिवार में बदलाव होते ही प्रविष्टि ठीक करा लें, वरना पेंशन, राशन कार्ड और उत्तराधिकार के समय परेशानी होती है।

जन्म पर नाम जोड़ना

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसकी प्रति के साथ पंचायत सचिव को आवेदन दें। बच्चे का नाम, जन्म तिथि और माता-पिता के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। यह प्रविष्टि आगे बच्चे के राशन कार्ड, दाखिले और अन्य कार्यों में काम आती है।

मृत्यु पर नाम हटाना

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आवेदन दें। रजिस्टर में सदस्य के नाम के सामने मृत्यु का विवरण अंकित किया जाता है। विशेष रूप से मुखिया की मृत्यु की स्थिति में यह अद्यतन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराधिकार और नामांतरण की प्रक्रिया इसी रिकॉर्ड से आगे बढ़ती है।

शादी पर नाम जोड़ना / हटाना

शादी के बाद नवविवाहिता का नाम पति के परिवार के रजिस्टर में जोड़ा जाता है — इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही मायके के परिवार रजिस्टर से उसका नाम हटवाना भी आवश्यक होता है, ताकि एक ही व्यक्ति दो परिवारों में दर्ज न रहे। इसी तरह बेटी के विवाह पर उसके नाम का स्थानांतरण भी दोनों पंचायतों के समन्वय से होता है।

ध्यान दें: रजिस्टर में कोई भी बदलाव बिना दस्तावेज़ी साक्ष्य के नहीं होता। जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और शादी के लिए विवाह संबंधी साक्ष्य — ये कागज़ पहले तैयार कर लें, फिर पंचायत जाएं। अधूरे कागज़ों के साथ बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।

यदि गांव से दूर रहते हैं और स्वयं पंचायत नहीं जा सकते, तो परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आवेदन कराएं या नज़दीकी जन सेवा केंद्र से मार्गदर्शन लें। किसी भी समस्या पर eDistrict हेल्पलाइन 0522-2304706 पर संपर्क किया जा सकता है।

परिवार रिकॉर्ड

परिवार रजिस्टर नकल: रिकॉर्ड मिलान

01ग्राम पंचायत
02परिवार मुखिया
03सदस्यों के नाम
04सचिव का सत्यापन
सभी सदस्यों के नाम और रिश्ते पंचायत रिकॉर्ड से मिलाएं

मूल विज़ुअल गाइड • संदर्भ के लिए, आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परिवार रजिस्टर की नकल कहां से मिलती है?
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा जाता है, इसलिए नकल (प्रमाणित प्रति) ग्राम पंचायत सचिव से मिलती है। ऑनलाइन माध्यम के लिए eSathi पोर्टल पर संबंधित सेवा देखकर या जन सेवा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में व्यवस्था अलग होती है — वहां नगर निकाय से मार्गदर्शन लें।
परिवार रजिस्टर नकल और UP Family ID में क्या अंतर है?
परिवार रजिस्टर गांव स्तर का पुराना सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम, जन्म तिथि और मुखिया से संबंध दर्ज होते हैं — यह रजिस्टर से जारी प्रमाणित प्रति होती है। UP Family ID (familyid.up.gov.in) राज्य सरकार की नई डिजिटल व्यवस्था है जिसमें हर परिवार को एक विशिष्ट ID मिलती है। दोनों अलग व्यवस्थाएं हैं; जहां जिस दस्तावेज़ की मांग हो, वही दें।
नवजात बच्चे का नाम परिवार रजिस्टर में कैसे जुड़वाएं?
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति के साथ ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन दें। सचिव जन्म का विवरण रजिस्टर में दर्ज करके परिवार की प्रविष्टि अद्यतन कर देता है। बच्चे का जन्म पहले जन्म रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, इसलिए पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सबसे सही क्रम है।
किसी सदस्य की मृत्यु के बाद नाम कैसे हटवाएं?
मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ पंचायत सचिव को आवेदन दें। मृत्यु का विवरण रजिस्टर में अंकित करके नाम हटाया या मृत अंकित किया जाता है। यह अद्यतन राशन कार्ड और पेंशन संबंधी कार्यों के लिए भी ज़रूरी होता है, इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनते ही यह काम करा लें।
शादी के बाद बहू का नाम परिवार रजिस्टर में कैसे जुड़ेगा?
विवाह के बाद नवविवाहिता का नाम पति के परिवार के रजिस्टर में जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकार्य साक्ष्य के साथ पंचायत सचिव को आवेदन दिया जाता है। साथ ही उसके मायके के परिवार रजिस्टर से नाम हटवाने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है ताकि दो जगह प्रविष्टि न रहे।
परिवार रजिस्टर नकल लेने में कितना शुल्क और समय लगता है?
यह ग्राम पंचायत स्तर की सेवा है, इसलिए शुल्क नाममात्र का होता है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर सामान्य शुल्क ₹10 से ₹15 के आसपास रहता है और प्रक्रिया में कुछ दिनों से 7–15 कार्य दिवस तक लग सकते हैं। पंचायत कार्यालय से सीधे संपर्क करने पर कई बार प्रति जल्द मिल जाती है — अपने गांव के सचिव से वर्तमान प्रक्रिया अवश्य पूछें।
रजिस्टर में नाम या जन्म तिथि गलत दर्ज हो तो क्या करें?
गलती सुधारने के लिए सही दस्तावेज़ी साक्ष्य — जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या स्कूल रिकॉर्ड — के साथ पंचायत सचिव को लिखित आवेदन दें। सत्यापन के बाद रजिस्टर में संशोधन अंकित किया जाता है। पुरानी प्रविष्टि काटकर नहीं मिटाई जाती, संशोधन अलग से दर्ज होता है ताकि रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बनी रहे।

अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026

अस्वीकरण: eDistrict UP Seva एक स्वतंत्र जानकारी गाइड है — यह उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in है और सिटीज़न लॉगिन esathi.up.gov.in पर होता है। आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें।